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Tuesday, September 3, 2024

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को

 Tuesday 3rd September 2024 at 5:33 PM

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुरभि पाराशर ने विभिन्न विभागों की बैठक ली


एसएएस नगर
: 3 सितंबर 2024: (कार्तिका सिंह//नई पंजाब स्क्रीन)::

लोक अदालतों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। समझ और धन की बचत लोक अदालत में मामला लाकर ही हो सकती है। इस लिए अधिकतर लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 14सितम्बर 2024 को वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री अतुल कसाना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एस.ए.एस. द्वारा आयोजित की गई। शहर के कुशल नेतृत्व में जिला एस.ए.एस. शहर की सभी अदालतों में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी के बिल, राजस्व विभाग से संबंधित और सभी प्रकार के सिविल मामले शामिल होंगे माना जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए इस अदालत  फैसले इस दिन को ऐतिहासिक बना देंगें। 

इस संबंध में श्रीमती सुरभि पाराशर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. शहर में केंद्र और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व विभाग, नगर निगम, टेलीफोन, बैंक, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग आदि के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और स्थापित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारे के लिए जोर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामले जो अभी तक किसी भी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं और उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लोक अदालत में लाया जा सकता है।

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने लोक अदालतों के फायदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालतों में निर्णय के बाद मुकदमों में लगी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है, इन मुकदमों के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।